Raghav Chadha suspension: राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

Raghav Chadha suspension: राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

Raghav Chadha suspension: राज्यसभा से निलंबन (Raghav Chadha's suspension from Rajya Sabha) के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI D.Y. Chandrachur) की अध्यक्षता वाली पीठ ने चड्ढा (Raghav Chadha suspension) के वकील को 8 दिसंबर तक इंतजार करने के लिए कहा।

राज्यसभा से निलंबन के आधार पर चड्ढा को टाइप-7 बंगले से बेदखल न किया जाए

सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, “यदि आप 4 दिसंबर के बाद इस मामले पर विचार कर सकते हैं, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इस मामले में कुछ रचनात्मक हो रहा है।” मेहता (Solicitor Tushar Mehta) ने आश्वासन दिया कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि केवल राज्यसभा से निलंबन (Raghav Chadha's suspension from Rajya Sabha) के आधार पर चड्ढा को सरकारी टाइप-7 बंगले (Type-7 Bungalow in Delhi) से बेदखल नहीं किया जाए। उन्होंने कहा, ''इस आधार पर कुछ नहीं होगा। कभी-कभी, शांत रहना अच्छा होता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पिछली सुनवाई में चड्ढा के वकील से कहा था, ''सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, उसे ध्यान से सुनिए।''

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने चड्ढा (Raghav Chadha) को राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha) जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) से मिलने और सदन में अपने कथित कदाचार के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। चड्ढा को इस साल अगस्त में पांच राज्यसभा सांसदों का चयन समिति में नाम शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।