Gyanvapi Case Update Today: ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज आएगा फैसला, हिंदू पक्ष-हार्ड कॉपी नहीं मिली तो जाएंगे SC

एएसआई की रिपोर्ट को पेश किए जाने के बाद से ही इसे सार्वजनिक करने की बातें होने लगी थी। इसी को लेकर कल 3 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई। जिसके बाद आज इस मामले पर फैसला आने वाला है।

Gyanvapi Case Update Today: ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज आएगा फैसला,  हिंदू पक्ष-हार्ड कॉपी नहीं मिली तो जाएंगे SC

Gyanvapi Case Update Today: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा चुका है। इसी के साथ 3 बार समय अवधि बढ़ाने की मांग के बाद पिछले साल 18 दिसंबर को एएसआई (ASI) ने वाराणसी के जिला जज की अदालत में सर्वे रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। हालांकि रिपोर्ट सबमिट होने बाद भी ये मसला शांत होता नहीं दिख रहा है। दरअसल रिपोर्ट को पेश किए जाने के बाद से ही इसे सार्वजनिक करने की बातें होने लगी थी।

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इसी को लेकर कल 3 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई। जिसके बाद आज इस मामले पर फैसला आने वाला है। दरअसल हिन्दू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं और वकीलों ने कोर्ट से ASI की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी है। वहीं दूसरी तरफ एएसआई (ASI) ने चार सप्ताह तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की अपील की है।

मुस्लिम पक्ष ने भी मांगी हॉर्ड कापी

वहीं, मुस्लिम पक्ष ने भी ई-मेल पर कॉपी मांगी है। बता दें कि एएसआई के रिपोर्ट सबमिट करने के बाद से मुस्लिम और हिंदू पक्ष में इसे सार्वजनिक करने को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष चाहता है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए साथ ही हिंदू पक्ष को भी रिपोर्ट की कॉपी तभी दी जाए जब हिंदू पक्ष इसे सार्वजनिक न करने की शपथ ले।

हिंदू पक्ष ने की SC जाने की बात

हिंदू पक्ष के वकील ने प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट के सीलबंद होने का विरोध जताया है और रिपोर्ट के सीलबंद होने की आपत्ति दाखिल करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगर ASI रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली, तो आज ही सुप्रीम कोर्ट में अवमानना दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ASI रिपोर्ट की कॉपी देने की मांग करने की तैयारी में हैं।

सीलबंद रिपोर्ट SC का उल्लंघन

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, ''ASI ने सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद पेश करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया कि रिपोर्ट सीलबंद जमा होगी, बल्कि सामान्य तरीके से रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। इसके पहले भी सीलबंद रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी।

कल हुई थी सुनवाई

जिला जज (District Judge Varanasi) ने कल बुधवार दोपहर को सर्वे रिपोर्ट (ASI Survey Report) सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई करी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश (District Judge Ajay Krishna Vishvesh) दोनों पक्षों को सुन चुके हैं। जिसके बाद आज 4 जनवरी को जिला जज अपना फैसला सुनाएंगे। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने कल एक और याचिका दाखिल कर दी थी जिसमें मुस्लिम पक्ष ने वुजू खाने की सफाई कराने की बात कही है।