Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में हाईकोर्ट में सुनवाई आज, मंदिर पक्ष दाखिल करेगा जवाब

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज (30 सितंबर) को सुनवाई होगी। मस्जिद पक्ष की तरफ से इस मामले में रिकॉल एप्लिकेशन दाखिल की गई है।

Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में हाईकोर्ट में सुनवाई आज, मंदिर पक्ष दाखिल करेगा जवाब

Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद  मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज (30 सितंबर) को सुनवाई होगी। मस्जिद पक्ष की तरफ से इस मामले में रिकॉल एप्लिकेशन (recall application) दाखिल की गई है। जिसमें कहा गया है कि वाद बिंदु तय करने से पहले रिकॉल एप्लिकेशन पर सुनवाई हो। इस पर मंदिर पक्ष ने विरोध जताया है। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंदिर पक्ष से 30 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिस मयंक कुमार जैन (Justice Mayank Kumar Jain) की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। मस्जिद पक्ष चाहता है कि सभी मामलों को सुनवाई अलग-अलग की जाए। जबकि कोर्ट सभी सिविल वादों की सुनवाई एकसाथ करने का फैसला दे चुका है। पिछली तारीख पर रिकॉल एप्लिकेशन पर मंदिर पक्ष का जवाब न दाखिल होने के कारण इस पर बहस नहीं हो सकी थी। वहीं, मंदिर पक्ष आज कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा तो बहस और दलीलें शुरू होंगी।

25 सितंबर को हुई थी पिछली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में इस केस की पिछली सुनवाई 25 सितंबर को हुई थी। तब 2 घंटे तक सुनवाई चली थी। इस दौरान मंदिर और मस्जिद दोनों पक्ष अदालत में मौजूद थे। तब कोर्ट ने हिंदू पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा था और अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी।

कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस (Shri Krishna Janmabhoomi Case) में पूर्व में मस्जिद पक्ष ने सीपीसी के आदेश 7, नियम 11 के तहत सिविल वाद को चुनौती दी थी। वाद संख्या 3, जिसमें आगरा के शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण (ASI survey) की मांग है, उस पर भी 25 सितंबर को संक्षिप्त सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। यह वाद भी आज सुना जाएगा। कोर्ट ने मंदिर पक्ष से मस्जिद पक्ष की याचिका पर जवाब मांगा था।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले का पूरा मामला 

बता दें कि 25 सितंबर, 2020 को पहली बार इस केस में मथुरा जिला अदालत में याचिका दायर की गई। 5 दिन बाद ही 30 सितंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज छाया शर्मा (Additional District Judge Chhaya Sharma) ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने यह कहते यह याचिका खारिज कर दी थी कि भगवान श्रीकृष्ण (Lord Shri Krishna) के पूरी दुनिया में असंख्य भक्त हैं। यदि हर भक्त की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देंगे तो न्यायिक एवं सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। जिला कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न तो पक्षकार हैं और न ही ट्रस्टी, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। बिना देर किए 30 सितंबर को ही इस केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया था।

मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि 26 मई, 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करा लिया। 4 महीने तक अलग-अलग मौकों पर हुई सुनवाई के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया गया। 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दी। अगले ही दिन 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाजत दे दी।