Dhananjay Singh: धनंजय सिंह को जेल से मिली रिहाई, अब जौनपुर में पत्नी के लिए करेंगे चुनावी प्रचार
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय सिंह बरेली की जेल से रिहा हुए हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय ने कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना मुझे जमानत नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जौनपुर से पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे।
Dhananjay Singh: पूर्व सांसद धनंजय सिंह आज जेल से रिहा हो गए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के बाद धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हुए हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय ने कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना मुझे जमानत नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जौनपुर से पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। बरेली जेल से निकलने के बाद धनंजय सिंह ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। 2020 में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुझे जमानत दी है। धनंजय ने आगे कहा कि, मेरी पत्नी बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। यहां से मैं सीधा जौनपुर अपने क्षेत्र में जाऊंगा और पत्नी के लिए प्रचार करूंगा। वहीं, इसके बाद वो जौनपुर के लिए रवाना हो गए।
पत्नी श्रीकला के लिए चुनावी प्रचार करेंगे धनंजय सिंह
दरअसल, पूर्व विधायक और सांसद धनंजय सिंह की पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी (Bahujan samaj party) ने श्रीकला धनंजय (Srikala Dhananjay) को जौनपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान वह अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं अब जेल से निकलने के बाद धनंजय सिंह अपनी पत्नी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। माना जा रहा है कि श्रीकला आज ही धनंजय सिंह की मौजूदगी में अपना नामांकन भी दाखिल कर सकती हैं।
नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर ने 2020 में दर्ज कराया था केस
बता दें कि धनंजय सिंह के खिलाफ नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी। अभिनव ने धनंजय सिंह और उनके साथियों के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में रंगदारी, अपहरण की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इंजीनियर ने अपनी शिकायत में कहा था कि धनंजय अपने साथी विक्रम के साथ पिस्टल लेकर आए और जबरन रंगदारी मांगी। इस केस में पूर्व विधायक धनंजय सिंह को MP-MLA कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी। वे तब से जौनपुर जेल (Jaunpur Jail) में बंद थे, वहीं इस दौरान लोकसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें 27 अप्रैल को उन्हें जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से 27 अप्रैल को मिली थी जमानत
धनंजय सिंह ने MP-MLA कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अपील दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने जमानत के लिए भी अर्जी लगाई थी। इस पर 25 अप्रैल को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने 27 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत को मंजूर कर लिया लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, उनकी 7 साल की सजा बरकरार रहेगी। जिसकी वजह से वह खुद तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अपनी पत्नी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे।
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