Muslim League Jammu Kashmir: केंद्र ने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को किया गैरकानूनी घोषित
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को कड़े यूएपीए कानून के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
Muslim League Jammu Kashmir: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को कड़े यूएपीए कानून के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an 'Unlawful Association' under UAPA.
This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to… — Amit Shah (@AmitShah) December 27, 2023
एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा, "'मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)' या एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया जाता है।" शाह ने कहा, "यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।"
गृह मंत्री ने घोषणा की, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा।"