Money Laundering Case : सत्येंद्र जैन को आज ही करना होगा सरेंडर, जाना पड़ेगा जेल, SC ने की जमानत याचिका खारिज की
मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफी समय से जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनाया है और तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है।
Money Laundering Case : मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफी समय से जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनाया है और तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है। से सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए वक्त मांगा था लेकिन अदालत ने उनकी ये मांग भी नहीं मानी।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 महीने से अंतरिम जमानत पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ही इस मामले मे दूसरे आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला आया है। अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।
10 महीने से अंतरिम जमानत पर थे
2018 में ED ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई, 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। इसके बाद 26 मई, 2023 में सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी। तबसे वह इलाज करा रहे हैं।