Azam Khan: सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत,फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बेटे पत्नी समेत मिली जमानत

सपा नेता आजम खान को लेकर बड़ा खबर सामने आ रही है। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। आज  शुक्रवार को बेटे अब्दुल्ला के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि तीनों लोग इस वक्त अलग-अलग जेल में बंद है।

Azam Khan: सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत,फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बेटे पत्नी समेत मिली जमानत

Azam Khan: सपा नेता आजम खान को लेकर बड़ा खबर सामने आ रही है। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। आज  शुक्रवार को बेटे अब्दुल्ला के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि तीनों लोग इस वक्त अलग-अलग जेल में बंद है।

फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सुनाई गई थी सजा 

आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले (two birth certificate case) में 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने  7-7 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि कोर्ट ने आजम खान की 7 साल की सजा पर रोक लगा दी, जबकि फातिमा और अब्दुल्ला की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने 14 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं हाईकोर्ट के वकील शरद शर्मा ने बताया कि आजम अभी जेल में रहेंगे। बता दें कि हेटस्पीच मामले में भी उन्हें 7 साल की सजा हुई है। साथ ही बेटा अब्दुल्ला भी एक अन्य मामले में आरोपी है। ऐसे में सिर्फ आजम की पत्नी तंजीन ही जेल से बाहर आएंगी।

आजम को हुई है डूंगरपुर प्रकरण में 7 साल की सजा

आजम खान (SP leader Azam Khan) को डूंगरपुर प्रकरण में 7 साल की सजा (7 years imprisonment in Dungarpur case) सुनाई गई है। बता दें कि सपा शासन में रामपुर पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे जबकि यहां पहले से कुछ लोगों के घर बने हुए थे जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर साल 2016 में तोड़ दिया गया था। वर्ष 2019 में बीजेपी सरकार आने पर गंज कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जिनमें से एक मुकदमा जेल रोड निवासी एहतेशाम की शिकायत पर दर्ज हुआ था। वहीं अब इस मामले में सपा नेता आजम खां को सात साल की सजा हुई है। साथ ही पूर्व सीओ आले हसन सहित तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा हुई है।