Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत पर की सुनवाई, पूछा- जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं की दाखिल?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि उन्होंने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका क्यों दाखिल नहीं की?
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि उन्होंने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका क्यों दाखिल नहीं की? इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Advocate Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि, हमने गिरफ्तारी को चुनौती दी। क्योंकि हम इसे अवैध मानते हैं। इस पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के वकील एसवी राजू (Advocate SV Raju) ने कहा कि, निचली अदालत में इन्होंने खुद को हिरासत में भेजे जाने का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे। जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया।
CBI की FIR में केजरीवाल का नाम नहीं
सिंघवी ने इस दलील पर कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर और ईडी की ईसीआईआर में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बाद में कुछ लोगों से बयान लिया गया, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
15 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी सुनवाई
वहीं कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसके बाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी थी।
7 मई तक जेल में रहेंगे केजरीवाल
बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल और फिर 7 मई तक बढ़ा दी। वो 7 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे।