Apply for Voter ID : जानिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Apply for Voter ID : अगर आप भी आगामी चुनाव में वोट देना चाहते हैं और अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो आज हम आपको बतायेंगे कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।

Apply for Voter ID : जानिए, वोटर आईडी  कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Apply for Voter ID: कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और वोटिंग का अधिकार हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। संविधान हमें वोट करने का अधिकार देता है, लेकिन voting सिर्फ अधिकार ही नहीं,  बल्कि हमारा लोकतांत्रिक कर्त्तव्य भी है। 18 वर्ष से अधिक के लोगों को अपने इस अधिकार और कर्त्तव्य को निभाना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आज ही इसके लिए apply कर दें। 

आज हम आपको बतायेंगे कि वोटर आईडी क्यों जरूरी है और इसे बनवाने का क्या process है साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए ONLINE कैसे APPLY कर सकते हैं।

Voter ID Card भारतीय निर्वाचन आयोग य़ानि Election Commission Of India द्वारा जारी किया जाता है। बता दें कि Voter ID कार्ड से आपको proof of citizenship के साथ-साथ संसदीय राजनीति में वोट करने का अधिकार मिलता है। इसके साथ ही ये कार्ड फोटो और Address Proof  के लिए भी काम आता है। इसकी मदद से आप अपने अन्य जरूरी दूसरे documents भी बनवा सकते हैं।

कौन लोग बनवा सकते हैं  voter id कार्ड

हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो

1.       जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो

2.       और जिसके पास address proof हो

 किन documents की  होती है जरूरत

voter id बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो , कोई ID Proof जैसे- आधार कार्ड, passport, Birth Certificate, Driving Licence, Pan Card, High School Marksheet, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।

कैसे कर सकते हैं Apply

अगर आप Voter ID Card बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए Election Commission Of India ने ऑनलाइन Apply करने का भी Process शुरू कर दिया है। इसके जरिए आप घर बैठे भी अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि वोटर आईडी बनवाने के लिए ऑनलाइन एनरोलमेंट (online enrolement) करना होता है, जिसके बाद Election Commission Of India की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।  

सबसे पहले National Voter Service Portal की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं।

यहां होमपेज पर नीचे की तरफ आपको वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करने का ऑप्शन दिखेगा।

इस पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म 8 खुल जाएगा।

Form 8 में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से State में रहते हैं, Area और Address समेत सभी information को फिल कर दें।

अब ऑप्शनल डीटेल्स में अपना ई-मेल एड्रेस और फोन नंबर भरें।

इसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ, ओरिजिनल आईडी और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।

अब आपने जो भी information फिल की है, उसे चेक कर लें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका application जमा हो जाएगा।

आईडी कार्ड अपडेट होने के बाद आपको ई-मेल या मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी।

इसके बाद आप उस राज्य के परमानेंट रेजिडेंट के रूप में पहचाने जाएंगे।