Ajay Mishra Teni: टेनी से जुड़े 23 साल पुराने हत्या के मामले को SC ने किया खारिज, हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
आज सोमवार 8 जनवरी को साल 2000 के प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
Ajay Mishra Teni: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार 8 जनवरी को साल 2000 के प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि कोर्ट निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं हैं जिसके चलते अदालत ने मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज
बता दें कि पिछले साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2004 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी थी। वहीं न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत मृतक प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता की पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया था।
2004 में किया गया था बरी
दरअसल टेनी को साल 2004 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। बता दें कि छात्र नेता प्रभात गुप्ता की लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में केन्द्रीय मंत्री टेनी समेत चार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू शामिल थे। कहा जाता है कि कथित तौर पर, टेनी का मृतक के साथ पंचायत चुनाव को लेकर विवाद था, और इसलिए, टेनी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।