Nawab Malik: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने पहले के आदेश को गुरुवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

Nawab Malik: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई

Nawab Malik: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने पहले के आदेश को गुरुवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। किडनी की समस्या बरकरार रहने के चलते जमानत की अवधि बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 11 अगस्त को खराब स्वास्थ्य के आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Dutta) की पीठ ने नवाब मलिक की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि,  याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

कोर्ट को जानकारी दी गई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता क्रोनिक किडनी रोग (chronic kidney disease) से पीड़ित हैं और उनकी बाईं किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए राजू ने मलिक की ओर से किए गए अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई और कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत विचार कर सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता नवाब मलिक अभी भी क्रोनिक किडनी रोगों से पीड़ित है और उसकी चिकित्सीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को प्रार्थना के मुताबिक, तीन महीने के लिए और बढ़ाया जाता है।

बता दें कि ईडी ने फरवरी 2022 में गोवावाला कंपाउंड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक डेढ़ साल तक जेल में थे।  लेकिन पिछले साल से मलिक कोर्ट की अनुमति से कुर्ला के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मलिक ने कई बार जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनकी जमानत अर्जी बार-बार खारिज की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मलिक को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल आधार पर जमानत दे दी।