Telangana High Court: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य विधान परिषद के दो सदस्यों के शपथ ग्रहण पर रोक लगाई

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य विधान परिषद के सदस्यों के रूप में एम. कोडंदरम और आमेर अली खान के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी।

Telangana High Court: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य विधान परिषद के दो सदस्यों के शपथ ग्रहण पर रोक लगाई

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य विधान परिषद के सदस्यों (Member of State Legislative Council) के रूप में एम. कोडंदरम (M. Kodandaram) और आमेर अली खान (Aamer Ali Khan) के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी। अदालत ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक एमएलसी की दो रिक्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एस. नंदा की पीठ ने बीआरएस नेता दासोजू श्रवण कुमार और सत्यनारायण द्वारा दायर याचिकाओं पर पारित किया, जिसमें पिछले साल राज्यपाल द्वारा उनके नामांकन की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी।

शपथ ग्रहण रोकने का याचिका पर लिया फैसला

अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ताओं की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें अदालत ने उनकी याचिकाओं पर फैसला होने तक शपथ ग्रहण रोकने की मांग की थी। अंतरिम आदेश 8 फरवरी तक लागू रहेगा, जब याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने 25 जनवरी को नई राज्य सरकार की सिफारिश पर तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) पी. निवासी एम. कोदंडाराम और पत्रकार आमेर अली खान को राज्यपाल के कोटे के तहत विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया।

तीन घंटे इंतजार बाद लौटे राज्य विधान परिषद सदस्य 

कोदंडराम और आमेर अली खान दोनों सोमवार को शपथ लेने के लिए विधान परिषद गए थे, लेकिन चूंकि परिषद के अध्यक्ष गुथा सुकेंदर रेड्डी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे लगभग तीन घंटे इंतजार करने के बाद लौट आए। उन्हें बताया गया कि सुखेंदर रेड्डी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने मंगलवार को शपथ लेने के लिए समय मांगा। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुखेंद्र रेड्डी ने जानबूझकर शपथ दिलाने से परहेज किया, क्योंकि वह भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से हैं और श्रवण कुमार और सत्यनारायण की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी।