Supreme Court: दिल्ली प्रदूषण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को तुरंत पराली जलाना बंद करने के निर्देश दिए।
Supreme Court: दिल्ली-NCR में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। दिल्ली सरकार की प्रदूषण को लेकर की जा रही लापरवाही को देखते हुए अब SC ने खुद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एक बड़ा कदम उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
दरअसल प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर मंगलवार 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही थी। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने राज्यों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाना तुरंत बंद करना चाहिए।
'हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है और अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं।
सरकार को निर्देश
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाए। इसी के साथ जस्टिस कौल ने केंद्र सरकार को धान की खेती खत्म करके अन्य फसलें उगाने पर जोर दे। केंद्र सरकार ध्यान दे कि उसे धान के अलावा दूसरी फसलों की पैदावार के लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए। साथ ही उन फसलों पर MSP के विकल्प भी तलाशने चाहिए। ऐसा करने से ठंड से पहले पराली जलाने की जो आदत है वो बंद हो सके।
पहले भी हो चुकी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इससे पहले 31 अक्टूबर को सुनवाई की थी। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि वे एक हफ्ते के भीतर बताएं कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया।
दिल्ली में स्थिति गंभीर
बता दें कि राजधानी दिल्ली की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब श्रेणी में है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल (AQI) 470 था। वहीं इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तीन दिन बाद यानी 10 नवंबर को तय की है।