Shramjeevi blast case: 19 साल पुराने श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट मामले में अदालत ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश स्थित जौनपुर की अदालत ने  19 साल पुराने श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाया है। अदालत ने आज ट्रेन विस्फोट के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

Shramjeevi blast case: 19 साल पुराने श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट मामले में अदालत ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

Shramjeevi Blast Case: उत्तर प्रदेश स्थित जौनपुर की अदालत ने  19 साल पुराने श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाया है। अदालत ने आज ट्रेन विस्फोट के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बतादें जौनपुर न्यायालय के एडीजे प्रथम ने 22 दिसम्बर 2023 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोनों बांग्लादेशी आतंकी नफीकुल विश्वास और हेलालुद्दीन को मौत की सजा सुनाई गई।

जौनपुर के हरपालगंज स्टेशन के पास ट्रेन में विस्फोट हुआ था

28 जुलाई 2005 को जौनपुर के हरपालगंज स्टेशन के पास ट्रेन में विस्फोट हुआ था।  इस आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत हुई थी.आतंकी हमले में 62 यात्री घायल हुए थे। इस हमले में शामिल 4 बांग्लादेशी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जिनके नाम नफीकुल विश्वास, हेलालुद्दीन, रोनी और ओबेदुर्रहमान है। दो आंतकियों रोनी और ओबेदुर्रहमान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।