Reservation in Bihar: बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को 'बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023' को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद इसे सरकार को लौटा दिया।

Reservation in Bihar: बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

Reservation in Bihar: बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर (Bihar Governor Rajendra Arlekar) ने मंगलवार को बिहार में नई आरक्षण नीति को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर सरकार को लौटा दिया है। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद इसे सरकार को लौटा दिया। नई आरक्षण नीति के मंजूरी के साथ ही आरक्षित वर्ग के लोगों को 65 फीसदी और 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

बतादें बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के शीतकालीन सत्र में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अति पिछड़ा वर्गों (ईबीसी) एवं अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण (Reservation in Bihar) की मौजूदा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था और राज्यपाल के पास भेजा गया था।

नई आरक्षण नीति (Bihar Reservation Amendment Act 2023 ) के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लिए मौजूदा 16 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत, एसटी के लिए 1 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इबीसी) के लिए 18 फीसदी की बजाय 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

आरक्षण की कैटेगरी पहले (प्रतिशत में) अब (प्रतिशत में)
अनुसूचित जाति (SC) 16 20
अनुसूचित जनजाति (ST) 1 20
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 12 18
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) 18 25

सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में जातीय गणना के बाद यह तय माना जा रहा था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी।