Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिला नया ठिकाना, बंगला नंबर-5 में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष

केंद्र सरकार की तरफ से राहुल गांधी को बंगला अलॉट किया गया। 26 जुलाई को राहुल अपने नये बंगले को देखने पहुचें। उनका नया बंगला दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसलिए उन्हें केंद्र सरकार ने टाइप-8 बंगला ऑफर किया है।

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिला नया ठिकाना, बंगला नंबर-5 में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष

Rahul Gandhi: केंद्र सरकार की तरफ से राहुल गांधी को बंगला अलॉट (Bungalow allotted to Rahul Gandhi) किया गया। 26 जुलाई को राहुल अपने नये बंगले को देखने पहुचें। उनका नया बंगला दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसलिए उन्हें केंद्र सरकार ने टाइप-8 बंगला ऑफर किया है। बता दें इस बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डायनिंग रूम, स्टडी रूम, 1 सर्वेंट क्वार्टर है। हाल हीं में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी इस बंगले को देखने पहुचीं। जानकारी के मुताबिक, राहुल को सरकार की तरफ से करीब 3 से 4 बंगलो का ऑप्शन दिया गया। 

दिल्ली में बंगला अलॉट करने का नियम

लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगला अलॉट ‘डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स’(‘Directorate of States’) करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (Ministry of Housing and Urban Affairs) के तहत आता है। बता दें ‘डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स’ के अंदर भी यह काम जनरल पूल रेसिडेंशियल एकॉमोडेशन यानी GPRA एक्ट के अंदर किया जाता है। GPRA में केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी घर के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए पे स्केल, ऑफिस और पोजिशन को देखा जाता है, और उसी के अनुसार आवास दिए जाते हैं। इन आवासों के लिए सरकार की तरफ से एक मासिक किराया भी तय है। साथ ही इन घरों के रख-रखाव के लिए सरकार की तरफ से भत्ता भी दिया जाता है।

2023 में राहुल जेल जाने से बचें 

11 अप्रैल 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। बता दें उस वक्त राहुल का इशारा ललित मोदी, नीरव मोदी की ओर था। ये दोनों भ्रष्टाचार के मामले में देश छोड़कर भाग चुके हैं। राहुल के इस बयान के खिलाफ गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। 24 मार्च को राहुल की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। अगस्त, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उनकी सदस्यता फिर से लागू कर दी गई थी।