Nithari scandal: निठारी कांड के आरोपी बरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की फांसी की सजा
कोर्ट ने निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है।
Nithari scandal: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के आभाव में ये फैसला सुनाया।
आरोपियों ने सजा के खिलाफ की थी अपील
कई दिनों तक चली बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली को फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
कोर्ट ने 134 दिन की लंबी सुनवाई
बता दें कि आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली ने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सबूतों के आभाव में दोनों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। इससे पहले गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में इन दोनों आरोपियों पर लड़कियों के अपहरण दुष्कर्म और हत्या का आरोप तय करते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी।
2006 में नोएडा के नाले में मिले थे नर कंकाल
बता दें कि वर्ष 2006 में नोएडा के निठारी में पंढेर की कोठी के पास नाले में नर कंकाल मिले थे। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो कई बच्चों के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म की कहानियां सामने आई थी। सीबीआई ने इस मामले में 16 केस दर्ज किए थे। मनिंदर के नौकर कोली पर बच्चों की हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और सबूत मिटाने का आरोप लगा था। जबकि पंढेर पर अनैतिक तस्करी का आरोप लगाया गया था।