NEET US 2024 Update : नीट विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान - 'बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा'

नीट यूजी 2024 के परीक्षा परिणामों को लेकर जारी सियासत के बीच एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। उन्होंने परीक्षार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।

NEET US 2024 Update : नीट विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान - 'बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा'

NEET US 2024 Update : नीट यूजी 2024 के परीक्षा परिणामों को लेकर जारी सियासत के बीच एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। उन्होंने परीक्षार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को लिखा, ''एनईईटी (नीट) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस मामले से जुड़े तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी। एनईईटी की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है।''

नीट-यूजी का कोई पेपर लीक नहीं हुआ- धर्मेंद्र प्रधान

गुरुवार को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि नीट-यूजी का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  की याचिका पर नोटिस जारी किया

दूसरी तरफ, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित नीट पेपर लीक से जुड़े दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने एनटीए की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने वाले छात्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।

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