Umar Ansari: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को मऊ मामले में मिली बड़ी राहत

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उमर को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में शीर्ष अदालत से अग्रिम जमानत मिली है।

Umar Ansari: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को मऊ मामले में मिली बड़ी राहत

Umar Ansari: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (sc) ने बड़ी राहत दी है। उमर को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में शीर्ष अदालत से अग्रिम जमानत मिली है। बता दें कि उमर पर आरोप लगाया है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मऊ जिला प्रशासन को धमकी दी थी। 

क्या था पूरा मामला 

दरअसल ये पूरा मामला साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय का है उस वक्त मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर आरोप था कि उसने अपने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मऊ के जिला प्रशासन को धमकी दी थी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद उमर के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद अब इसी मामले में उमर अंसारी को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। 

SC ने 3 दिन की दी अंतिरम राहत

बता दें कि SC ने पिछले महीने 9 अप्रैल को मुख्तार के बेटे अब्बास को तीन दिन की अंतरिम राहत प्रदान की थी। राहत देते हुए कोर्ट ने अब्बास को उसके पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी थी। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी सुरक्षा के साथ अब्बास अंसारी को ले जाया जाए। वहीं इसके अगले दिन ही अब्बास ने अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ा था। जिसके बाद उसे वापस गाजीपुर जिला जेल में रखा गया था।