Justice DP Singh Commission: झारखंड में सिख दंगा प्रभावितों को 39 साल बाद मिलेगा मुआवजा, सरकार ने राशि जारी की

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद झारखंड में हुए सिख विरोधी दंगों के 41 पीड़ितों को 39 साल के बाद मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस दंगे के प्रभावितों के मुआवजे से जुड़े दावों की जांच के लिए गठित जस्टिस डीपी सिंह कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है।

Justice DP Singh Commission: झारखंड में सिख दंगा प्रभावितों को 39 साल बाद मिलेगा मुआवजा, सरकार ने राशि जारी की

Justice DP Singh Commission: 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद झारखंड में हुए सिख विरोधी दंगों (anti sikh riots) के 41 पीड़ितों को 39 साल के बाद मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस दंगे के प्रभावितों के मुआवजे से जुड़े दावों की जांच के लिए गठित जस्टिस डीपी सिंह कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है।

दंगा पीड़ितों के लिए 1 करोड़ 85 लाख आवंटित किए गए

आधिकारिक सूत्रों ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि राज्य के चार जिलों रांची, बोकारो, रामगढ़ और पलामू में दंगा प्रभावितों के लिए एक करोड़ 85 लाख 31 हजार 483 रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 24 दंगा पीड़ित बोकारो जिले के हैं, जिनके बीच एक करोड़ 20 लाख के मुआवजे का वितरण किया जाएगा। इसी तरह पलामू के दस पीड़ितों के बीच 17 लाख 88 हजार, रांची में छह लोगों के बीच 11 लाख 39 हजार और रामगढ़ में एक प्रभावित को 36 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

राज्य सरकार ने राशि आवंटित के दिए आदेश

राज्य सरकार (Jharkhand Government) के गृह विभाग ने एकाउंटेंट जनरल और संबंधित जिलों के डीसी को पत्र लिखकर राशि के आवंटन की जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court)  के आदेश पर वर्ष 2015 में सिख दंगा प्रभावितों के मुआवजे के निर्धारण के लिए रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह (Justice DP Singh) की अध्यक्षता में वन मेंबर कमीशन का गठन किया था। कमीशन (Justice DP Singh Commission) ने दंगा प्रभावितों से आवेदन मंगाकर जांच की और इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बावजूद मुआवजे का भुगतान लंबे समय से लंबित था।

इस मामले में सतनाम सिंह गंभीर (Satnam Singh Gambhir) नामक शख्स की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर इसी महीने सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि दंगा पीड़ितों के मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाए गए वन मैन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है।