Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली अनुमति

झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत से संबंधित हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में 31 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली अनुमति

Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत से संबंधित हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में 31 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी

वह विधानसभा में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोरेन ने 20 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। 21 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

ईडी ने नहीं फाइल की चार्जशीट

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्हें ईडी ने जिस मामले में गिरफ्तार किया है, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। वह राज्य के सीएम रह चुके हैं। बजट सत्र की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

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दूसरी तरफ ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए कोर्ट से इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस अनुमति का दुरुपयोग किया। उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की। लेकिन, यह सदन के अंदर का मामला था, इसलिए उन्हें अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उनका आचरण भी उन्हें इस राहत के लिए पात्र नहीं बनाता है।