Online Gaming Scam: गेमिंग कंपनियों को दिए गए Tax नोटिस वापस लेने की मांग करेंगी वित्त मंत्री आतिशा

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर चोरी नोटिस पर चिंता जताई और इस नोटिस को वापस लेने की मांग की है।

Online Gaming Scam: गेमिंग  कंपनियों को दिए गए Tax नोटिस वापस लेने की मांग करेंगी वित्त मंत्री आतिशा

Online Gaming Scam: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी (finance minister aatishi) ने शनिवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (online gaming company) के कर चोरी नोटिस पर चिंता जताई है। आतिशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए, इस बात पर जोर दिया कि अगर ये नोटिस लागू किए गए, तो संभावित रूप से इन कंपनियों का खात्मा हो सकता है।आतिशी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक (gst council meeting ) के दौरान इन नोटिसों को वापस लेने की वकालत करने का संकल्प लिया।साथ ही उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के महत्व को भी रेखांकित किया, जिसे अक्सर स्टार्टअप इको-सिस्टम (Startup Eco-System) के भीतर एक उभरते उद्योग के रूप में देखा जाता है।

कर चोरी को लेकर जारी की नोटिस

आतिशा ने जीएसटी परिषद (GST Council) द्वारा हाल ही में लिए गए एक फैसले के बारे में भी गहरी आपत्ति व्यक्त की, जिसने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की भारी जीएसटी दर लगा दी, जिससे यह उच्चतम कर दायरे में आ गया। वित्त मंत्री ने कहा कि , ''इस क्षेत्र ने 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं साथ ही 17,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया है।'' बता दें कि आतिशी ने उद्योग के भविष्य की सुरक्षा के लिए कर चोरी नोटिस को रद्द करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की मांग की है। मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित  वातावरण बनाए रखना जरुरी है। बता दें कि आतिशा ने इस बात पर जोर दिया कि कर व्यवस्था में कोई भी अस्थिरता या अप्रत्याशितता विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और इसके बाद, देश में व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

आज होगी बैठक

जीएसटी परिषद को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के मंत्रियों की शनिवार यानी आज बैठक होगी। इसके पहले 2 अगस्त को पिछली बैठक में, परिषद ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए माल और सेवा कर (GST) कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी थी।