Electoral Bonds Case Hearing Live Updates : सुप्रिम कोर्ट का आदेश SBI इलेक्टोरल बॉन्ड केस में मंगलवार शाम तक सारी जानकारी दे
सोमवार को सुप्रिम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 12 मार्च तक सारी जानकारी देने को कहा है। सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SBI ने कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है
Electoral Bonds Case Hearing Live Updates : सोमवार को सुप्रिम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 12 मार्च तक सारी जानकारी देने को कहा है। सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SBI ने कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल करते हुए कहा कि 15 फरवरि से अब तक आपने क्या किया ?
12 मार्च तक दें सारी जानकारी
आज इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रिम कोर्ट में करीब 40 मिनट तक सुनवाई चली जिसके बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि स्टेट बैंक को आदेश देते हुए कहा कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
SBI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दें एफिडेविट
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि , SBI अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का हलफनामा दें जिसमें वो कहेंगे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन SBI को नोटिस देते हैं कि अगर आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यावाही कर सकते हैं।
15 फरवरी से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।