Delhi Women Commission: दिल्ली उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन, राज्य महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को किया बाहर

दिल्ली महिला आयोग ने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर की गई है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के द्वारा ये नियुक्ति की गई थी।

Delhi Women Commission: दिल्ली उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन, राज्य महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को किया बाहर

Delhi Women Commission: दिल्ली महिला आयोग (Delhi Women Commission) ने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor VK Saxena) के आदेश पर की गई है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के द्वारा ये नियुक्ति की गई थी। उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर बिना परमिशन के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। 

बिना मंजूरी के बनाए गए 223 नए पद

दिल्ली एलजी के आदेश में प्रदेश महिला आयोग एक्ट 1994 (State Women Commission Act 1994) का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों की ही नियुक्ति कर सकता है। आदेश में बताया गया कि सितंबर 2016 को उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं और उनपर भर्ती की गई। जबकि आयोग के पास अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। 

इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई

इसके अलावा, आदेश में ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले आवश्यक पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और ना ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपें गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है।

5 जनवरी 2024 को मालीवाल ने दिया था इस्तीफा

दरअसल, स्वाति मालीवाल ने पांच जनवरी 2024 को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) ने दिल्ली से उन्हें राज्यसभा के लिए चयनित किया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जिन 223 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया है, उन्हें स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान ही ठेके पर रखा गया था। इसी कारण उनपर नियमों के खिलाफ जाकर कर्मचारियों को रखने का आरोप लगा है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो भी स्वाति मालिवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर चुका है।  

मालीवाल 2015 में बनी थी प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष 

बता दें कि स्वाति मालीवाल को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 में प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। उससे पहले वे सीएम केजरीवाल की सलाहकार भी रह चुकी थीं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस की एंटी-करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने आयोग में अवैध नियुक्तियों के आरोप में स्वाति के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। एसीबी का दावा था कि आयोग में नियुक्त लोगों से पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ कि 91 नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया।