Delhi Highcourt news: दिल्ली हाईकोर्ट में आज से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग हुई शुरु

Delhi Highcourt news: दिल्ली हाईकोर्ट में आज बुधवार से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रवाधान लागू किया गया है जिसके माध्यम से आम जनता भी इस कार्यवाही को देख सकती है।

Delhi Highcourt news: दिल्ली हाईकोर्ट में आज से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग हुई शुरु

Delhi Highcourt news: दिल्ली उच्च न्यायालय  ने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) की तर्ज पर एक बड़ा फैसला लिया है। आज बुधवार से दिल्ली हाईकोर्ट अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग (live streaming) शुरू करने का आदेश दिया है। बता दें कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को आम जनता भी देख सकती है। प्रशासन द्वारा जारी किये गये इस आदेश को आज पहली बार मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (Chief Justice Satish Chandra Sharma) व न्यायमूर्ति संजीव नरुला (Justice Sanjeev Narula) की पीठ की अदालती प्रक्रिया में सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर लाइव-स्ट्रीमिंग हुई ।

क्या है नियम

लाइव स्ट्रीमिंग को अदालत के निर्देशों के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर लागू किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड नहीं है। उल्लेखनीय है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं को ही लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड करने, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति है।

कहां मिलेगा आधिकारिक लिंक

लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए लिंक को खोलना होगा जो आपको दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) की आधिकारिक वेबसाइट के अधिकारिक होमपेज पर आसानी से मिल जायेगा। जहां जाकर आप कोर्ट की कार्यवाही को देख सकते है। 

नहीं कर सकेंगे रिकॉर्डिंग

अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की आधिकारिक व्यक्ति के अलावा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (print or electronic media) समेत किसी भी व्यक्ति को लाइव-स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड या साझा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की सभी अदालतों में सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है।

कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का तरीका

कोर्ट रूम में पांच अलग-अलग एंगल पर कैमरे लगाए जाएंगे। एक बेंच की तरफ, दो केस से जुड़े वकीलों की तरफ, चौथा आरोपी की तरफ और पांचवां गवाहों की तरफ किसी भी समय लाइव-स्ट्रीमिंग को रोकने या बंद करने के लिए बेंच पर पीठासीन न्यायाधीश को एक रिमोट-कंट्रोल डिवाइस (remote control device) प्रदान किया जाएगा। जिससे वो रिकॉर्डिंग को रोक सकते है।