Chhattisgarh government decision:छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल के लिए रियायत की अवधि और बढ़ी
छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने निर्धारित अधिकतम आयु में पूर्व में की गई पांच साल की रियायत को आगामी पांच साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया।
Chhattisgarh government decision: छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने निर्धारित अधिकतम आयु में पूर्व में की गई पांच साल की रियायत को आगामी पांच साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया।
छत्तीसगढ़ के निवासियों को 5 साल की छूट का लाभ
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षित बेेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक यानी पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने और अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।
कई विभागों में भर्तियों के विज्ञान जारी
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद लगभग 5 वर्ष बाद 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।