Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को फिर लगा झटका, अदालत ने खारिज की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की सीबीआई (CBI) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा (Justice Neena Bansal Krishna) की पीठ ने सीएम केजरीवाल से कहा कि वे अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीबीआई मामले में आप नेता की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सीबीआई ने आप सुप्रीमो और अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था।
केजरीवाल को 12 जुलाई को SC ने दी थी जमानत
दूसरी तरफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (National Coordinator Arvind Kejriwal) को आरोपी बनाया गया है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वे जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी है।
115 दिनों से जेल में बंद हैं केजरीवाल
बता दें कि केजरीवाल 115 दिनों से जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी केस में पहले से अंतरिम जमानत दी हुई है लेकिन सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा।