Arvind Kejriwal Bail Rejected: अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है।

Arvind Kejriwal Bail Rejected: अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

Arvind Kejriwal Bail Rejected: दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। 

20 जून को देर शाम मिली थी जमानत

बता दें कि एक दिन पहले यानी 20 जून की देर शाम को ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी लेकिन इसका विरोध करते हुए ED ने दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई थी जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा की ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। 

ईडी ने केजरीवाल की जमानत का किया विरोध

इससे पहले गुरुवार 20 जून की शाम आदेश सुनाए जाने के वक्त ईडी ने अनुरोध किया था कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जाय, ताकि आदेश को बड़ी अदालत में चुनौती दी जा सके। अदालत ने ईडी के आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल की जमानत दी थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। चुनाव समाप्त होते ही 2 जून को फिर से वो जेल चले गए थे।

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