UP Advocate strike: यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म, पांच सूत्री मांगों पर समझौता

UP Advocate strike: हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश में चल रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। बृहस्पतिवार शाम उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में सरकार ने पांच सूत्री मांगों पर सहमति दी।

UP Advocate strike: यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म, पांच सूत्री मांगों पर समझौता

UP Advocate strike: हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज (hapur advocate strike) के विरोध में प्रदेश में13 दिन से चल रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई। वकीलों ने शुक्रवार से काम पे लौटने का फैसला किया। बृहस्पतिवार की शाम यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council)और सरकार (UP government) के बीच हुई बातचीत में हापुड़ के एएसपी (SP Hapur) को हटाने, सीईओ और पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने सहित पांच सूत्री मांगों पर सहमति हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने हरताल खत्म करने की घोषणा की।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) के साथ सफल वार्ता के बाद वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल खत्म की जा रही है। इस घोषणा से 13 दिनों से चला विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। 30 अगस्त को हापुड में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल शुरू की थी।

अधिवक्ता संरक्षण कानूनों को देखने के लिए होगा समिति का गठन

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष (Chairman of Uttar Pradesh Bar Council) शिव किशोर गौड़ ने कहा, "मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रही।" मुख्य ने आश्वासन दिया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज सभी मामले हटा लिए जायेंगे।गौड़ ने यह भी बताया कि अधिवक्ता संरक्षण कानूनों (lawyer protection law) से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समिति में सरकार और बार काउंसिल दोनों का प्रतिनिधि शामिल होगा और एक समय सीमा के भीतर ऐसे कानून के प्रस्ताव को पारित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

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गौड़ ने कहा कि हापुड में दोषी पुलिस (Hapur Police) अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण की उनकी मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हड़ताल वापस लेने के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, "सरकार ने दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और हापुड़ में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण की हमारी मांग स्वीकार कर ली है।"

हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) बार एसोसिएशन (bar Association) के प्रेजिडेंट अशोक कुमार सिंह को हड़ताल ख़त्म होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे शुक्रवार सुबह होने वाली बैठक में बार काउंसिल के इस अपडेट पर चर्चा करेंगे और फिर भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।