सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 एक अस्थायी आर्टिकल, जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग कहा

जेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जजों ने इस मामले में तीन फैसले लिखे हैं। JI ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया । चीफ जस्टिस ने 5 अगस्त 2019 को संसद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 एक अस्थायी आर्टिकल, जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग कहा

CJI DY Chandrachud: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जजों ने इस मामले में तीन फैसले लिखे हैं। JI ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया । चीफ जस्टिस ने 5 अगस्त 2019 को संसद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया जिसमें एक हिस्सा लद्दाख और दूसरा हिस्सा जम्मू- कश्मीर है दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था।

सीजेआई ने कहा कि अब प्रासंगिक नहीं है कि Artical 370 को निरस्त की घोषणा वैध है या नहीं। CJI ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किय। इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी। CJI ने कहा, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं।