Sandeshkhali case: कलकत्ता HC ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- संदेशखाली केस में आरोपी क्यों है फरार

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने संदेशखाली केस (sandeshkhali case) में आज बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जिस टीएमसी नेता शेख शाहजहां (TMC leader Sheikh Shahjahan) पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं, वो फरार क्यों है।

Sandeshkhali case: कलकत्ता HC ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- संदेशखाली केस में आरोपी क्यों है फरार

Sandeshkhali case: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने संदेशखाली केस (sandeshkhali case) में आज बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जिस टीएमसी नेता शेख शाहजहां (TMC leader Sheikh Shahjahan) पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं, वो फरार क्यों है। कोर्ट ने उसके अभी तक फरार रहने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच में ये साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और आरोप लगने के बाद से वो फरार है। ऐसा लगता है कि आरोपी शाहजहां पुलिस की पहुंच से बाहर है।

संदेशखाली केस चौंकाने वाला है- कोर्ट

संदेशखाली केस में चीफ जस्टिस टीएस सिवागननम (Chief Justice TS Sivagnanam) और जस्टिस हिरन्मय भट्‌टाचार्य (Justice Hiranmay Bhattacharya) की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा यह चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और वो अब तक फरार है। कोर्ट ने ममता सरकार (Mamta government) से कहा कि, अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। जिसकी वजह से लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं।

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (Division Bench of Calcutta High Court) ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) को हिंसा प्रभावित संदेशखाली जाने की अनुमति दी। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने कुछ शर्तें भी रखीं। कोर्ट ने कहा कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लोग हिंसा प्रभावित इलाके में जाएंगे। कोर्ट के फैसले के बाद आज शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में एक बार रोका भी। वहीं 19 फरवरी को भी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी।

कलकत्ता HC ने संदेशखाली जाने की दी थी अनुमति 

बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कल 19 फरवरी को ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली जाने की अनुमति दी थी। जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया था कि आप संदेशखाली में कोई संवेदनशील बयान नहीं देंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद बंगाल सरकार ने डिवीजन बेंच के पास इस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी थी। 

शुभेंदु को धमखाली में पुलिस ने रोका

वहीं, आज सुबह जब भाजपा (BJP) और कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) के पांच नेता संदेशखाली जाने के लिए रवाना हुए तो पुलिस ने उन्हें धमखाली में रोक लिया। शुभेंदु अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेता यहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के आदेश का उल्लंघन किया है। मैं यहीं बैठकर धरना दूंगा और फिर कोर्ट का रुख करूंगा।