Sanjeevani scam: संजीवनी घोटाला में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री से गहलोत की याचिका पर जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आपराधिक मानहानि की शिकायत में उन्हें बुलाए जाने के खिलाफ दायर अपील पर जवाब देने को कहा।
Sanjeevani scam: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत (BJP leader Gajendra Singh Shekhawat) से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Former Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot) द्वारा आपराधिक मानहानि की शिकायत में उन्हें बुलाए जाने के खिलाफ दायर अपील पर जवाब देने को कहा।
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में गहलोत पर लगे आरोप
शेखावत ने गहलोत पर मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले (Sanjeevani Credit Cooperative Society Scam) के संबंध में "भ्रामक बयान" दिए हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2024 को तय की है।
गहलोत ने शेखावत द्वारा दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है। सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की अनुपयुक्तता नहीं थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने गहलोत की अपील खारिज कर दी थी।
गहलोत ने पहले अपनी दलीलों का बचाव करते हुए कहा था कि उनके बयान सच्चे थे और उन्हें मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। गहलोत के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल (Harjeet Singh Jaspal) को सूचित किया था कि शेखावत को राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा नोटिस दिया गया था, जो कथित 900 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रहा था।