Against hit and run law: हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल जारी, यूपी में भी दिखा असर

लखनऊ समेत कानपुर, मेरठ समेत कई शहरों में देखने को मिला। लखनऊ में रोडवेज ड्राइवरों ने बसें बस अड्‌डों पर खड़ी कर दी है। मथुरा में हाईवे जाम कर दिया गया है। यहा 8 किलो मीटर लंबा जाम लग गया।

Against hit and run law: हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल जारी, यूपी में भी दिखा असर

Against hit and run law: देशभर में नए हिट एंड रन कानून ( new hit and run laws) के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। इस बीच हड़ताल का असर यूपी में भी दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, मेरठ समेत कई शहरों में देखने को मिला। लखनऊ में रोडवेज ड्राइवरों ने बसें बस अड्‌डों पर खड़ी कर दी है। मथुरा में हाईवे जाम कर दिया गया है। यहा 8 किलो मीटर लंबा जाम लग गया।

ट्रक, टूर-ट्रैवल और रोडवेज ड्राइवर कर रहे मनमानी

राजधानी लखनऊ (Capital Lucknow) समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चालकों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। इस दौरान रोडवेज बस, ऑटो, कॉमर्शियल चालकों की मनमानी पर उतर आए है। लखनऊ के ट्रक, टूर-ट्रैवल और रोडवेज ड्राइवरों ने काम ठप कर दिया। कैसरबाग डिपो में ड्राइवरों ने बसें खड़ी कर दी हैं। इसकी वजह से सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बरेली जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। आलमबाग बस अड्‌डे पहुंचने से पहले सवारियों को सड़क पर छोड़ दिया गया। यात्रियों को पैदल ही घरों की तरफ जाना पड़ा। रोडवेज और ऑटो चालकों की दबंगई के आगे यात्री बेबस नजर आ रहे है। कई जगह ई-रिक्शा चालकों ने भी विरोध-प्रदर्शन किया।

ड्राइवरों की हड़ताल से लाखों लोग प्रभावित

कानपुर (Kanpur) में ऑटो और टेंपो ड्राइवर के शामिल होने के बाद शहर के अंदर ही सफर करने वाले 5 लाख लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो ट्रक ड्राइवर हड़ताल का सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से साल के पहले ही दिन करीब 5 लाख लोगों को ऑफिस-स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। कानपुर में ऑटो, टेंपों ड्राइवर्स ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में ट्रक और टेंकर हाईवे पर खड़े कर दिए गए। आगरा (Agra) में बस चालकों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। कानपुर में लोकल ट्रक सर्विस यूनियन के जनरल सेकेट्री अब्दुल वहीद ने बताया कि ट्रक ड्राइवर्स सुबह से ही चक्काजाम की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के कई शहरों में चक्काजाम

1 जनवरी यानि सोमवार सुबह से ही ऑटो-टेंपों ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इस दौरान आक्रोशित ड्राइवरों ने पनकी-भौंती बाईपास हाईवे (Panki-Bhanti Bypass Highway) को जाम कर दिया। वहीं हमीरपुर में हाईवे को भी जाम कर दिया गया। इसके अलावा झांसी, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बस्ती, चंदौसी, मऊ, बनारस, प्रयागराज और मेरठ में भी रोडवेज और प्राइवेट बस और कार के ड्राइवरों ने गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दीं है। इससे नए साल पर घूमने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। 

भारतीय न्याय संहिता का नया कानून

भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामले के नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई आरोपी ड्राइवर सड़क हादसे के बाद अधिकारियों को बिना सूचना दिए बिना दुर्घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी। साथ ही 7 लाख जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं नए कानून को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला, ‘लापरवाही से मौत का कारण’, अगर कोई आरोपी ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो वह गैर इरादतन हत्या नहीं है। उसे अधिकतम पांच साल की जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दूसरा, कोई ड्राइवर लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और भाग जाता है। साथ ही घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसे 7 लाख जुर्माने के साथ दस साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा समय में पहचान के बाद हिट-एंड-रन मामलों के आरोपियों पर धारा 304 ए के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अधिकतम दो साल की जेल की सजा होती है। अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है साथ ही दो साल की सजा का प्रावधान भी है।