Sanjay singh : दिल्ली कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस भेजा

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

Sanjay singh : दिल्ली कोर्ट  ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस भेजा

Sanjay singh : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह (Sanjay Singh in money laundering case) की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल (Judge M.K. Nagpal) ने ईडी को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी से आरोपी को जवाब की प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा है।

10 दिनों तक बढ़ी थी रिमांड

कोर्ट ने संजय सिंह (Sanjay Singh) की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर को 10 दिनों के लिए 4 दिसंबर तक बढ़ा दी थी, उन्होंने जांच अधिकारी की इस दलील पर गौर किया कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है। इससे पहले न्यायाधीश ने संजय सिंह को एक सांसद के रूप में विकास कार्यों से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें पंजाब की एक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था, जब उन्हें सूचित किया गया था कि मानहानि के एक मामले में अमृतसर की एक अदालत से पेशी वारंट है।

न्यायाधीश नागपाल ने संजय सिंह को कुछ चेकों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी थी क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक खर्चों और एक सांसद के रूप में किए जाने वाले अन्य कार्यों के लिए ऐसा करने का अनुरोध किया था। संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे संजय सिंह का उचित इलाज सुनिश्चित करें, जिसमें उनका निजी डॉक्टर भी शामिल हो।
न्यायाधीश ने कहा था, "अदालत को आरोपी को निजी इलाज से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, संबंधित जेल अधीक्षक को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।" इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा गया था। 13 अक्टूबर को संजय सिंह ने न्यायाधीश नागपाल से कहा था कि ईडी एक 'मनोरंजन विभाग' बन गया है। न्यायाधीश ने उन्हें निर्देश दिया था कि वह असंबद्ध मामलों पर चर्चा न करें।