NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर किया इनकार, 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 जून को एक बार फिर नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज फिर साफ कर दिया है कि नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा को रद्द किया जाएगा तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी।
NEET UG: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज 20 जून को एक बार फिर नीट यूजी की काउंसलिंग (NEET UG counseling) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान आज फिर साफ कर दिया है कि नीट काउंसलिंग (NEET Counseling) पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा को रद्द किया जाएगा तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। कोर्ट ने नीट के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर भी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सारे मामलों को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ट्रांसफर करने, नीट परीक्षा को रद्द करने, एसआईटी (SIT) या सीबीआई (CBI) जांच संबंधी अन्य याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है। अब मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
8 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को सुनवाई की थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी थी। आज 20 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा (NEET Exam) रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। यह अपील 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (Student Federation of India) ने दाखिल की है। बता दें कि याचिका दाखिल करने वाले छात्रों ने परीक्षा में 620 से अधिक अंक पाने वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच (forensic investigation) करने की मांग की है। इसके अलावा, पेपर लीक के आरोप की सीबीआई जांच की भी मांग की है।
NTA ने SC में दाखिल की 4 याचिकाएं
उधर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) यानी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश के अलग-अलग हाईकोर्ट्स में दाखिल की गई सभी याचिकाओं को क्लब कर एकसाथ सर्वोच्य न्यायालय में सुनवाई की मांग की है। एनटीए ने सभी मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 4 याचिकाएं दाखिल की हैं। इस मामले में कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) और जस्टिस एसवीएन भट्टी (Justice SVN Bhatti) सुनवाई कर रहे हैं।