Lucknow News: लखनऊ में धारा 144 लागू, 31 दिसंबर तक रहेगी बरकरार

राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गयी है। आने वाले त्योहारों के चलते यह कदम उठाया गया है।

Lucknow News: लखनऊ में धारा 144 लागू, 31 दिसंबर तक रहेगी बरकरार

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गयी है। आने वाले त्योहारों के चलते यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत अब कोई भी 5 या उससे अधिक की संख्या में एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएगा।

क्यों लागू की गई

महत्वपूर्ण त्योहारों, कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षाओं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों के संभावित धरना-प्रदर्शन के चलते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आज से लागू हुई यह धारा, 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी।

प्रशासन ने क्या कहा

जेसीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि धारा 144 के दौरान बिना अनुमति लोग एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही शहर में किसी भी धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लिए आगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी रखेगी नजर

सुरक्षा और त्योहारों को लेकर पुलिस सीसीटीवी कैमरों के द्वारा शहर के सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नजर रखेगी। इन इलाकों में हजरतगंज, भूतनाथ, अमीनाबाद, नरही, कैसरबाग, डालीगंज, सदर और अन्य इलाके शामिल हैं।

यह कार्य रहेंगे प्रतिबंधित

राजधानी लखनऊ में धारा 144 के दौरान ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित रहेगा। यह रोक सरकारी दफ्तरों और विधानभवन के एक किलो मीटर के दायरे में लागू रहेगी। धार्मिक स्थलों की दीवारों पर झंडा या बैनर लगाने पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाने, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। 

बड़े वाहन प्रतिबंधित

लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक हृदेश कुमार ने बताया कि बाजारों में बड़े वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके हाथ ही वाहनों को किसी भी स्थिति में पार्किंग में ही वाहन खड़ा करना होगा, वर्ना वाहनों को क्रेन से उठा लिया जाएगा।

क्या है धारा 144

किसी भी स्थान या शहर में हिंसा, दंगा, आगजनी, मारपीट या सांप्रदायिक झगड़े को रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उस जगह पर शांति व्यवस्था बनाए रखने या शांती बहाल करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 के उल्लंघन करने पर पुलिस सीधे एक्शन लेती है। उल्लंघन करने वालों को धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि ये एक जमानती अपराध है यानी कि इसमें जमानत मिल जाती है। इसमे आरोपी को तीन साल की सजा या फिर सजा व जुर्माने दोनों हो सकते हैं।