Lakhimpur Kheri violence case: लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत दे दी है।

Lakhimpur Kheri violence case: लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत

Lakhimpur Kheri violence case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Former Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या लखनऊ में ही रहने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा तय करने को कहा है।

अब तक 117 गवाहों में से केवल सात के ही बयान दर्ज

मामले में अब तक 117 गवाहों में से केवल सात के ही बयान लिए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) की अध्यक्षता वाली पीठ ने निचली अदालत से कार्यवाही में तेजी लाने को कहा। पहले दी गई अंतरिम जमानत को बदलकर नियमित जमानत का आदेश देते हुए पीठ ने आशीष मिश्रा को लखनऊ या दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया। 

सार्वजनिक समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं

इससे पहले पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आशीष मिश्रा की राष्ट्रीय राजधानी में रहने की जमानत की शर्त में थोड़ी ढील दी थी, इस बात पर विचार करते हुए कि उसकी मां दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उसकी बेटी को भी इलाज की जरूरत है। हालांकि, कोर्ट ने मिश्रा को दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेने या किसी भी ऐसे मुद्दे के संबंध में मीडिया से बातचीत नहीं करने को कहा कि ये विचाराधीन है।

SC ने मिश्रा को कई शर्तों पर दी थी अंतरिम जमानत 

बता दें कि जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं। कोर्ट ने कहा था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर में नहीं रह सकता। उसे अपने स्थान के बारे में अदालत को बताना होगा और उसके परिवार के सदस्यों या खुद मिश्रा द्वारा गवाहों को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास उसकी जमानत को रद्द कर सकता है।

यूपी में प्रवेश की अनुमति नहीं

अदालत ने कहा था कि मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। वह मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा यूपी में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा था अभियोजन पक्ष, एसआईटी, मुखबिर या अपराध के पीड़ितों के किसी भी परिवार का सदस्य अंतरिम जमानत की रियायत के दुरुपयोग की जानकारी तुरंत शीर्ष अदालत को दे सकते हैं।

आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने का आरोप

बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसान संगठन कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। इस दौरान हिंसा भड़क उठी और 8 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद दिया था। जिसके बाद उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।