Job in exchange for land case: जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार को बड़ी राहत, सभी 9 आरोपियों को मिली जमानत
जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दे दी है।
Job in exchange for land case: जमीन के बदले नौकरी मामले (Job in exchange for land case) में लालू यादव परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, Delhi) ने सभी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी को अपने-अपने पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मामले की अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को भी भेजा समन
जमीन के बदले नौकरी मामले में आज (7 अक्टूबर) लालू परिवार की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, Delhi) में पेशी हुई। सुनवाई के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Prasad Yadav), नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav), तेजप्रताप (Tej Pratap) और मीसा भारती (Misa Bharti) कोर्ट पहुंचे थे। इस केस में पहली बार कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को समन किया गया था। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि ये लोग बार-बार राजनीतिक साजिश करते रहते हैं। केंद्र सरकार (Central government) एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस केस में कोई दम नहीं है। हम लोगों की जीत तय है।
मीसा-रोहिणी के साथ दिल्ली पहुंचे लालू यादव
बता दें कि कोर्ट में पेश होने के लिए लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटियों मीसा और रोहिणी के साथ रविवार को पटना से दिल्ली पहुंचे थे। वहीं तेजप्रताप पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। तेजस्वी यादव दुबई से रविवार देर रात तक राजधानी दिल्ली पहुंचे थे।
जम्मू-कश्मीर-हरियाणा में मोदी की हार तय- लालू
एअर इंडिया के विमान से दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार तय है। वहीं, सांसद मीसा भारती ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। उनको ये सब क्या पता। वो जेल से डरने का काम करें। उन्होंने जो पाप किया है, वह न्यायालय तय करेगा।
तेजप्रताप की संलिप्तता से इनकार नहीं- कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने लालू परिवार समेत इस मामले में शामिल अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि तेजप्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी थे।
ईडी ने 6 अगस्त को दायर किया था सप्लीमेंट्री आरोप पत्र
ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसमें लल्लन चौधरी, धर्मेंद्र कुमार, हजारी राय, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्व. लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्व. किशुन देव राय और संजय राय शामिल हैं। लल्लन चौधरी की पत्नी ने पति की मृत्यु से जुड़ी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की है। कोर्ट ने उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था।