Arvind Kejriwal : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल !
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।
Arvind Kejriwal : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद आप सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती
पार्टी के सूत्रों ने कहा, "आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।" इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने कहा, "हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।"
ये भी पढ़ें...