Kejriwal ED Case Bail Update: शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

Kejriwal ED Case Bail Update: शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Kejriwal ED Case Bail Update: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका (bail petition of kejriwal)और चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) को मौजूद रहने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी

इससे पहले अदालत ने बुधवार को शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी। वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेंगी। उन्होंने सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित करते हुए कहा था, "मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी। सबको पता है कि यह हाई प्रोफाइल मामला है। मैं दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दूंगी।" बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकी थीं। 

तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही अदालत

अदालत में मुख्यमंत्री की चिकित्सा जांच के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उपस्थित रहने देने के अनुरोध वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जज ने स्पष्ट किया था कि सीएम केजरीवाल के जेल में उपचार के अनुरोध से केंद्रीय एजेंसी का कोई लेना-देना नहीं है। जमानत पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मामला उन लोगों के बयानों के आधार पर बनाया गया है जिन्हें कथित तौर पर ईडी का साथ देने के लिए जमानत का वादा किया गया था। उन्होंने उन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनसे दबाव बनाकर बयान लिए गये थे।