Hemant Soren : हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद होगी रिहाई
झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था । कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के समर्थकों ने मिठाई बांटी गईं।
Hemant Soren : झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को शुक्रवार को हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से जमानत मिल गई। जमीन घोटाले (Jharkhand land scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था । कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के समर्थकों ने मिठाई बांटी गईं। हेमंत आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। JMM सूत्रों की माने तो कोर्ट से थोड़ी देर में बेल ऑर्डर जेल पहुंचेगा। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले तीन दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था
3 जून को ED की ओर से वकील एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है। वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उनको जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ED ने कोर्ट में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए-2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है।
मनी लान्ड्रिंग का मामला नहीं बनता
हेमंत सोरेन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने रखा। उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लान्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ED ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है, वह महज उसका अनुमान है। इससे पहले हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, वह उनके नाम है ही नहीं। ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए।