Gyanvapi Vyas Tahkhana HC: व्यास तहखाने में पूजा पर रोक से HC का इंकार, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने यथास्थिति बनाकर रखने को कहा है।
Gyanvapi Vyas Tahkhana HC : ज्ञानवापी में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा की मंजूरी मिलने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने आज शुक्रवार 2 फरवरी को इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाकर रखने को कहा है। वहीं कोर्ट ने इस फैसले पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की है।
नहीं लगाई पूजा पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को जगह सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि तहखाने को कोई नुकसान न हो इस बात का भी ध्यान रखा जाए इसी के साथ वहां किसी प्रकार का निर्माण न हो इस बाबत भी निर्देश दिए। बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की व्यास तहखाने को लेकर की याचिका को स्वीकार करते हुए व्यास परिवार को तहखाने में पूजा का आदेश दिया था। इसी से नाराज मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था।
मुस्लिमों ने वाराणसी बंद का किया ऐलान
वहीं दूसरी ओर इस फैसले से आहात होने को बाद मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने कल 1फरवरी को दिल्ली में जमीएत ए हिंद के दफ्तर में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुस्लिमों ने आज 2 फरवरी को वाराणसी बंद का ऐलान किया है। इसके तहत मुस्लिमों से आज जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिदों में एकत्रित होने की भी अपील की है। इसी के साथ मुस्लिमों से आज शांतिपूर्ण तरीके से कारोबार बंद रखने का आह्वान किया गया है।