Dhananjay Singh: धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, अदालत ने मंजूर की जमानत
जौनपुर के पूर्व विधायक धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है।
Dhananjay Singh: जौनपुर के पूर्व विधायक धनंजय सिंह (Former MLA Dhananjay Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। इंजीनियर अभिनव सिंघल (Engineer Abhinav Singhal) के अपहरण और रंगदारी मामले में MP-MLA कोर्ट ने 6 मार्च को धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस बीच उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने जमानत के लिए भी अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है। लेकिन उनकी सजा बरकरार रहेगी।
हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था फैसला
दरअसल, धनंजय सिंह ने MP-MLA कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अपील दाखिल की थी। इस अपील पर कोर्ट ने गुरुवार 25 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी। मामले पर हाईकोर्ट ने आज यानी शनिवार को अपना फैसला सुनाया है।
जमानत से पहले बरेली जेल शिफ्ट किये गए धनंजय सिंह
इससे पहले पूर्व विधायक धनंजय सिंह को आज (शनिवार) सुबह ही जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट ले जाया गया है। जौनपुर जेल से उन्हें हाई सिक्योरिटी के बीच बरेली जेल ले जाया गया। पुलिस पूर्व सांसद को एंबुलेंस से लेकर बरेली के लिए रवाना हुई।
MP-MLA कोर्ट ने 6 मार्च को सुनाई थी सजा
पूर्व विधायक धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट (Namami Gange Project) के इंजीनियर अभिनव सिंघल (Engineer Abhinav Singhal) के अपहरण और रंगदारी केस में जौनपुर की MP-MLA कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी। वे तब से यानी 53 दिन से जौनपुर जेल (Jaunpur Jail) में बंद थे, आज ही उन्हें बरेली जेल (Bareilly Jail) शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा के टिकट पर जौनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। उनके सामने बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है।
अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को दर्ज कराया था केस
बता दें कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को धनंजय सिंह और उनके साथियों के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में रंगदारी, अपहरण की संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया था। इंजीनियर ने अपनी शिकायत में कहा था कि धनंजय अपने साथी विक्रम के साथ पिस्टल लेकर आए और जबरन रंगदारी मांगी।
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