K. Kavita: दिल्ली शराब घोटाले केस में के. कविता को बड़ी राहत, 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
बीआरएस नेता के. कविता को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है।
K. Kavita: बीआरएस नेता के. कविता (BRS leader K. Poem) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब नीति घोटाले (delhi liquor policy scam) से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उन्हें जमानत दे दी है।
10-10 लाख के बांड भरने का आदेश
न्यायमूर्ति बीआर गवई (Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कविता को जमानत देते समय नियमित रूप से मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित रहने और जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) मामलों में 10-10 लाख रुपये के बांड भरने का आदेश दिया। वह सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी और उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा।
मुकदमे पर नहीं पड़ेगा कोई प्रतिकूल प्रभाव- SC
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन (Justice KV Viswanathan) ने कहा कि आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा आज अपलोड कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि उसने कविता को जमानत पर रिहा करते समय मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और जमानत मिलने से मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
SC ने ईडी को जवाब दाखिल करने का दिया था समय
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की थी, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।
12 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को कविता की याचिकाओं की जांच करने पर सहमति जताई थी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) तथा ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। उस समय कोर्ट ने जांच एजेंसियों का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार की गई थी के. कविता
के. कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें लेकर आई थी। इसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल में अपनी कस्टडी में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने के. कविता को आज ईडी और सीबीआई (CBI) दोनों मामलों में जमानत दी है।