Supreme Court of India: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर 'खतरे' में मौजूद हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी।
Supreme Court of India: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर 'खतरे' में मौजूद हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिकाकर्ता दौधराज सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया।
पीठ ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा,“यह याचिका क्या है? कोई कहेगा भारत में इस्लाम की रक्षा करो, कोई कहेगा कि भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो।'' पीठ ने शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करने से संबंधित याचिका में शामिल एक अन्य प्रार्थना पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकती है और शैक्षिक पाठ्यक्रम तय करना सरकार का काम है।
उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका दायर की गई जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों को यहां हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा, “कोई कहेगा कि भारत में इस्लाम की रक्षा करो। कोई कहेगा कि भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो।”