CAA Portal: :भारत की नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा किन दस्तावेजों की जरूरत, A टू Z हर एक बात जानिए
हाल ही में देश में CAA को लेकर चर्चा काफी जोरों पर थी। वादों और विवादों के बीच सरकार ने इसे लागू भी कर दिया साथ ही सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट 2019 के तहत जो लोग एलिजिबल हैं भारत की नागरिकता लेने के लिए वो आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, आज हम बात करेंगे इसी बारे में-
हाल ही में देश में CAA को लेकर चर्चा काफी जोरों पर थी। वादों और विवादों के बीच सरकार ने इसे लागू भी कर दिया साथ ही सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट 2019 के तहत जो लोग एलिजिबल हैं भारत की नागरिकता लेने के लिए वो आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, आज हम बात करेंगे इसी बारे में-
भारतीय नागरिकता के लिए सराकार ने जारी किया पोर्टल
2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के एलिजिबल लोगों के लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी कर दिया है। ये बात अब ऑफिशियली भी हो चुकि है। केंद्र सरकार ने CAA 2019 के तहत नियमों का भी एक अलग से नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया है। नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होंगे। सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उन्हें अपलोड कर शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद मिले हार्ड कॉपी को जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करना होगा।
अगर आवेदक भारत से बाहर रह रहा है, तो आवेदन की एक कॉपी Consulate General को जमा करनी होगी। साथ ही जिला कलेक्टर के कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करने के बाद, अप्लाई करने के बाद एक रिपोर्ट के साथ 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजना होगा।
क्या है जरुरी दस्तावेज
फिर आवेदन को कलेक्टर की रिपोर्ट मिलने की तारीख से 30 दिनों के डयूरेशन के अंदर-अंदर केंद्र सरकार को भेजना होगा। अब ये समझ लीजिए वो कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी नागरिकता लेने के लिए अगर आप रेफ्यूजी हैं तो-
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की कॉपी
अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकार ने जो लाइसेंस या प्रमाणपत्र दिया है वो भी मान्य होगा
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि है अगर या फिर किरायेदारी है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए
भारत में विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या
आवासीय परमिट, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार की पहचान या दस्तावेज
कोई भी दस्तावेज़ जिससे ये साबित हो जाए कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक तीन देशों, यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है।
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी ने अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो जाए कि आवेदक
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है।
आखिरी में आपको एक जरूरी जानकारी और देते चलें
- आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ये साबित करने के लिए कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था-
- उनमें सबसे पहला नाम भारत आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट की कॉपी है
- भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी ने जो पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट दिया हो वो आपके काम आ सकता है
- भारत में जनगणना के वक्त जनगणना संबंधी सर्वे करते समय ऐसे लोगों को जारी की जाने वाली पर्ची
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी ने अगर अलग से कोई डॉक्यूमेंट दिया हो तब
आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड - आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र भारत में जारी किया गया हो
- वैसे देखा जाए तो ये लिस्ट काफी लंबी है लेकिन अगर इतना भी आपके पास है तो आसानी से आपका काम हो जाएगा।