Bihar teacher appointment Case : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 2016 में डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
Bihar teacher appointment Case : सुप्रीम कोर्ट 2016 में डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ 29 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी।
पिछले हफ्ते पारित एक आदेश में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों के लिए 2016 में सूचीबद्ध सभी 25,753 व्यक्तियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि समाप्त पैनल से चयनित उम्मीदवारों को अगले चार सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लिया गया पूरा वेतन वापस करना होगा।
पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया।
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