Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 21 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत
राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यानि 21 नवंबर को ईडी के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
Delhi Liquor Scam: शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यानि 21 नवंबर को ईडी के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
कोर्ट ने वकीलों पर जताई नाराजगी
कोर्ट ने (Delhi Liquor Scam) जांच एजेंसी को मामले से जुड़े सभी कागजात को जमा करने का निर्देश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी की ओर से आरोपियों के कुछ दस्तावेज पेश करना अभी बाकी है। इसके लिए कोर्ट ने ईडी को 24 नवंबर तक का समय दिया है। इसी दिन अगली सुनवाई भी होगी। कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 207 का पालन किया जाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द ट्रायल शुरू किया जा सके।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
बता दें कि आप नेता सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister) पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया को जेल में 269 दिन हो गए है। इस दौरान सिसोदिया लोवर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अदालतों ने उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दीं हैं।
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बिनॉय बाबू की जमानत याचिका पर भी सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट एक अन्य आरोपी बिनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर भी 24 नवंबर को सुनवाई करेगा। बिनॉय एक शराब कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते थे। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था।