Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत बढ़ाने से किया इनकार, कहा- CJI लेंगे फैसला
अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 28 मई को अपनी अंतरिम जमानत की अपील पर तुरंत सुनवाई की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया है।
Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) में हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) जमानत पर है। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में सरेंडर करना है। इस बीच 27 मई को अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। वहीं केजरीवाल ने मंगलवार 28 मई को अपनी अंतरिम जमानत की अपील पर तुरंत सुनवाई की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया है।
अंतरिम जमानत बढ़ाने पर चीफ जस्टिस करेंगे फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला चीफ जस्टिस (Chief Justice) करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी (Advocate Abhishek Singhvi) से पूछा कि पिछले हफ्ते जब मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता मौजूद थे तो केजरीवाल की याचिका दाखिल क्यों नहीं की गई।
सिंघवी ने तत्काल सुनवाई का किया अनुरोध
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Advocate Abhishek Manu Singhvi) ने जस्टिस जेके माहेश्वरी (Justice JK Maheshwari) और केवी विश्वनाथन (Justice KV Viswanathan) की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। सिंघवी ने कहा कि इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत समाप्त हो रही है और उनका मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद आवश्यक है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं।
चीफ जस्टिस को फैसला लेना चाहिए- कोर्ट
इस पर जस्टिस माहेश्वरी (Justice Maheshwari) ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने 17 मई को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आपकी इस अपील को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) के पास भेजना उचित होगा। हम आपके आवेदन को माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेंगे। चीफ जस्टिस को फैसला लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सुरक्षित रखा था फैसला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले मामले (liquor scam case) में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने के बावजूद वह नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) और जस्टिस दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Dutta) की पीठ ने कहा कि सीएम केजरीवाल की रिहाई और आत्मसमर्पण की समयसीमा को लेकर उनका स्पष्ट आदेश है। कोई विशेष छूट नहीं दी गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है।