Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI केस में मिली जमानत

दिल्ल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीबीआई केस में मिली जमानत। 177 दिन बाद जेल से बाहर आयेंगे दिल्ली सीएम।

Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI केस में मिली जमानत

Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीबीआई केस में मिली जमानत। 177 दिन बाद जेल से बाहर आयेंगे दिल्ली सीएम। केजरीवाल को शर्तों के साथ मिली जमानत। 

मनीष सिसोदिया ने कही ये बात 

दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में कभी नंबर दो रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को "भाजपा के मुंह पर तमाचा" बताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केंद्र सरकार के लिए पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रहा है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वह आम लोगों से संवाद करेंगे। मनीष सिसोदिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भगवान राम और हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच - ये तीनों जब तक अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तब तक उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।"

प्रेस कांफ्रेंस में सिसोदिया ने कही ये बात

उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “दिल्लीवासियों, पार्टी नेताओं और हम सबके लिए यह बहुत ही राहत की बात है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। यहां पर बात सिर्फ केजरीवाल की जमानत की नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टा को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि उन्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय का यह संदेश भाजपा के मुंह पर बड़ा तमाचा है।" आप नेता ने कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उसने एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोता बना रखा है। उन्होंने कहा, "यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यक्ति, लोग या सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस फैसले से माननीय उच्चतम न्यायालय का संदेश देश के आम लोगों के लिए है कि अगर कोई तानाशाही करेगा, कोई देश की एजेंसियों का गलत उपयोग करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट लोगों की रक्षा के लिए मौजूद है।"